
पिपरिया / विकसित भारत फार रोजगार गारंटी एवं आजीविका ग्रामीण यानि व्ही बी जी राम जी अधिनियम 2025 के संबंध में नवीन दिशा निर्देशों पर जिला एवं विकास खण्ड समन्वयकों में समझ विकसित करने एवं व्ही बी जी राम जी अधिनियम के कुशल क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल द्वारा विकसित भारत फार रोजगार गारंटी एवं आजीविका यानि व्ही बी जी राम जी अधिनियम 2025 पर मध्य प्रदेश स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति के जिला समन्वयक एवं विकास खंड समन्वयकों ने मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान वाल्मी भोपाल में सामाजिक अंकेक्षण पर अभिमुखीकरण प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया। यह प्रशिक्षण राज्य समन्वयक महेंद्र प्रताप सिंह राज्य रोजगार गारंटी परिषद के परियोजना अधिकारी द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को दिया गया।
बता दे कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह नाए कानून को एक जूलाई से सम्पूर्ण देश में लागू किया गया, जिसे विकसित भारत फार रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 नाम दिया गया है।
सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर प्रशिक्षणार्थियों को मध्य प्रदेश स्टेट सामाजिक सम परीक्षा समिति के सेवा निवृत्त संचालक विकास अवस्थी के द्वारा प्रमाण पत्र प्रदाय किए गए। जिले से प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों जिला समन्वयक राजेश ठाकुर, विकास खंड समन्वयक राजेश कुमार ग्यारसे, तखतसिंह अहिरवार, सुनील चौहान, श्रीमती नीलू राजवंशी, नीरज धोलपुरिया, गया प्रसाद तिवारी प्रमुख रहे।

