
नर्मदापुरम / नर्मदापुरम कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देशन में जिले में संचालित कंपोजिट मदिरा दुकानों पर मदिरा विक्रय शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य (एमआरपी) से अधिक मूल्य पर किए जाने की शिकायतों के संबंध में आबकारी विभाग द्वारा सतत निरीक्षण एवं कार्रवाई की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न निरीक्षणों एवं शिकायतों के परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कुछ कंपोजिट मदिरा दुकानों पर मदिरा का विक्रय निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर किया जा रहा था। उक्त प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित दुकानों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की गई है। विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 हेतु घोषित आबकारी नीति के अनुसार विभिन्न मदिरा दुकानों पर कुल 14 लाख 25 हजार 634 रुपए की अर्थदंडात्मक कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के अंतर्गत जिले की विभिन्न दुकानों पर प्रकरण दर्ज कर शास्ति अधिरोपित की गई है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि आगामी समय में भी जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानों पर सतत निगरानी एवं कार्यवाही जारी रहेगी।

