

नर्मदापुरम / पुलिस थाना पिपरिया में घुसकर पुलिसकर्मियों से मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने के 12 साल पुराने मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनीष कुमार पारीक ने आरोपी बलराम ठाकुर और दिनेश छीपा को 2-2 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।
भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष है आरोपी बलराम ठाकुर…..
सजा पाने वाला आरोपी बलराम ठाकुर। वर्तमान में भाजपा पिपरिया नगर मंडल अध्यक्ष है। दूसरे आरोपी का नाम दिनेश छीपा है। दोनों को धारा 458 भादवि में 2-2 वर्ष का कारावास और 2000-2000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 332 भादवि में 1-1 वर्ष कारावास और 1000-1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
क्या था मामला….
घटना 5 सितंबर 2012 की है। आरक्षक राजेश सोनी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह थाने में शासकीय कार्य कर रहे थे। एचसीएम प्रधान आरक्षक अखयराम भी मौजूद थे। उसी समय अशोक जैन झगड़े की रिपोर्ट लिखा रहे थे, तभी आरोपी बलराम ठाकुर, दिनेश छीपा व अन्य 4-5 लोग थाने आए। आरोपियों ने राजेश सोनी को मां-बहन की गालियां दीं और HCM कक्ष में घुस गए। आरक्षक कमलेश के रोकने पर उसे धक्का दे दिया।
आरोपियों ने टेबल पर रखा रजिस्टर नीचे गिरा दिया और आरक्षक राजेश के साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट की। दिनेश छीपा ने हाथ पकड़ लिया और बलराम ठाकुर ने दाहिने गाल पर थप्पड़ मारा। छूटकर भागने की कोशिश पर आरोपियों ने थाने का फर्नीचर भी लात मारी। पूरी घटना SI एल.के. शर्मा, ASI एम.एल. तिवारी, ASI पटेल और HCM ने देखी थी।
ADPO की पैरवी से मिली सजा….
थाना पिपरिया में अपराध क्रं. 372/2012, धारा 294, 332, 353, 34 भादवि के तहत मामला दर्ज कर विवेचना के बाद अभियोग पत्र पेश किया गया। विचारण के दौरान धारा 458 का आरोप भी विरचित हुआ। अभियोजन ने 15 साक्षियों के बयान कराए।
जिला अभियोजन संचालनालय नर्मदापुरम की ओर से ADPO चौधरी विक्रम सिंह ने सशक्त पैरवी की। कोर्ट ने अभियोजन के साक्ष्य और तर्कों से सहमत होकर दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

