
नर्मदापुरम / मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर श्रम दिवस के अवसर पर गुरूवार को रसूलिया स्थित सीवरेज प्लांट में निर्माण श्रमिकों के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमति तृप्ति शर्मा की अध्यक्षता में श्रम विभाग के संयुक्त समन्वय से संपन्न हुआ।
शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह ने श्रमिकों को संवैधानिक अधिकार, समान मजदूरी, ई-श्रमिक कार्ड योजना, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने आयुष्मान कार्ड योजना, निःशुल्क विधिक सहायता योजना तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। श्रमिकों को सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी भी दी गई।
श्रम निरीक्षक श्रीमति ज्योति अय्यर ने श्रम अधिनियम 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के प्रमुख प्रावधान समझाए। साथ ही म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल, म.प्र. असंगठित ग्रामीण एवं शहरी कर्मकार कल्याण मण्डल की योजनाओं तथा केंद्र सरकार की ई-श्रम योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पर विस्तार से चर्चा की।
इस अवसर पर चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसेल्स सतीश तिवारी भी उपस्थित रहे। शिविर में बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिकों ने भाग लिया और अपने कानूनी अधिकारों व शासकीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त की।

