

सिवनी मालवा / आज के समय मे कई तरह के नए नए अपराध हो रहे है। इन अपराधो से बचाव करने के लिए सभी को विधि की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए समय समय पर यह विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किये जाते है। उक्त बात न्यायाधीश सरोज डेहरिया ने ग्राम पंचायत अर्चनागाँव के शासकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर मे आयोजित विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर मे कही। न्यायाधीश डेहरिया ने कहा कि आज सबसे ज्यादा महिलाओ के प्रति और सायबर की धोखाधडी के हो रहे है। जिनसे बचाव के लिए कानून की जानकारी सभी को होना आवश्यक है। सायबर अपराधी रोजाना नए नए तरीको से अपराधों को अंजाम दे रहे है। जिसके लिए मोबाइल का उपयोग करते समय सावधान रहना जरूरी है। न्यायाधीश ने कहा कि मोटर सायकल चलाते समय हेलमेट का उपयोग और कार आदि चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करके दुर्घटना के समय अपने आप को बचा सकते है। गरीबी उन्मूलन और नशा मुक्ति से अपने आप को बचाना चाहिए। क्योकि नशा आपके पूरे परिवार को समाप्त कर देता है साथ ही समाज मे आपके मान सम्मान को भी समाप्त कर देता है इसलिए सभी को नशे से दूरी बना कर रखना चाहिए । न्यायाधीश डेहरिया ने पाक्सो एक्ट, बाल अपराध, प्रकृति की सुरक्षा, ऐसीड अटेक, महिला उत्पीड़न 9 मई 2026 को होने वाली नेशनल लोक अदालत की विस्तृत जानकारी दी। जिसमें बताया कि लोक अदालत मे प्रकरणो में पक्षकारो के मध्य आपसी राजीनामा के बाद समझौता होकर प्रकरण समाप्त किये जाते है। जिनकी कही अपील नही होती है। उन्होंने बालिकाओ से कहा कि आपको गुड़ टच और बेड टच की जानकारी होना जरूरी है। ऐसी हरकत होने पर आप बिना किसी झिझक के अपने अभिभावक और अपने शिक्षको को इसकी जानकारी दे। कानून में महिलाओ को बहुत अधिकार प्रदान किये गये है। न्यायाधीश डेहरिया ने बताया कि विधिक सहायता से निः शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराये जाते है। जिन्हे शासन की और से नियुक्त किया जाता है। शिविर मे अधिवक्ता श्रीमती चंचल शास्त्री ने सभी को कानूनी प्रक्रिया की जानकारी के साथ नागरिकों के अधिकार-कर्तव्य, सामान्य कानूनी जानकारी तथा 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत पर जानकारी प्रदान की। शिविर में ग्राम पंचायत सचिव संतोष पंचारिया, सरपंच श्रीमति उर्मिलाबाई, आंगनबाड़ी कर्मचारीगण व अर्चनागांव के साथ ही रीछी, कोलगांव, लुचगांव आदि गांव के ग्रामीणजन भी उपस्थित थे।

