सोहागपुर / सार्वजनिक स्थान पर रास्ता अवरोध कर शासकीय भूमि पर कबाड़ा सामग्री अधिक मात्रा में रखकर अतिक्रमण करने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद सोहागपुर के कार्यालय से जारी पत्र दिनांक 28.3.2026 के पालन में संजय परसाई नगर परिषद सोहागपुर के द्वारा लुखमान खान पिता रहमान खान निवासी राजेंद्र वार्ड सोहागपुर के खिलाफ में इस आशय की प्राथमिकी दर्ज कराई, कि पलकमति नदी के पास मातापुरा वार्ड में शासकीय भूमि पर उक्त के द्वारा पलकमति नदी के पास शासकीय भूमि पर कबाड़ा सामग्री अधिक मात्रा में रखकर अतिक्रमण किया गया। जिससे शासकीय आम रास्ता अवरुद्ध हो जाने से आमजनों को आने-जाने में असुविधा होती है। पूर्व में भी लुखमान को नोटिस दिया गया था। किंतु आज तक अतिक्रमण नहीं हटाया। कबाड़ा सामग्री से कभी भी किसी प्रकार की दुर्घटना जनहानि होने की संभावना है। कबाड़ा सामग्री में कभी भी आगजनी की घटना घटित हो सकती है। इस आशय की रिपोर्ट पर लुखमान खान के विरुद्ध धारा 329(3),285 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। एएसआई गणेश राव ने बताया कि इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का प्रतिवेदन भी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

