एक लाख रूपये का लगाया अर्थदंड
दयाराम फौजदार रिपोर्टर नर्मदापुरम।
9752566838
विशेष न्यायाधीश नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी अरूण पारे पिता दूलीचंद पारे, निवासी बाजपेयी नगर भोपाल को धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,00,000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया। विशेष लोक अभियोजक एडीपीएस एक्ट अधिकारी अरूण कुमार पठारिया ने बताया कि दिनांक 25 मार्च 2024 को रेलवे माईक्रो ऑफिस के पास दुर्गा मंदिर तिराहा के आगे, पुरानी खंडहर ऑफिसर काॅलोनी में मकान नम्बर आर.बी. 439 में एक व्यक्ति के पास एक नीले रंग का बैग तथा एक कत्थाई रंग के बैग में अवैध मादक की सूचना मिली थी। घेराबंदी कर व्यक्ति का नाम पता पूछा एवं बैगों की तलाशी लेने पर उसमें 21 किलो 250 ग्राम गांजा पाया गया, जिसे जप्त कर मौके पर ही जप्ति की कार्यवाही की गयी। उनके पास गांजा रखे जाने के संबंध में कोई दस्तावेज नही पाया गया। प्रकरण में विवेचना दूर्गेश मालवीय एवं संजू पवार द्वारा की गयी और शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरूण कुमार पठारिया, जिला-नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
