
नर्मदापुरम / थाना कोतवाली के अंतर्गत धारा 64 एवं 69 बीएनएस शासन विरूद्ध प्रशांत कहार आ. गेंदालाल कहार में सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम के न्यायालय में आज दिनांक 27 फरवरी-2026 को निर्णय पारित किया गया। जिसमें आरोपी को धारा 69 वी.एन.एस. के अंतर्गत 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000.00 अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि अदायगी में व्यतिक्रम पर तीन माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने के आदेश दिए गए। प्रकरण अभियोजन की तरफ से पैरवी शैलेन्द्र कुमार गौर, लोक अभियोजक शासकीय अभिभाषक द्वारा की गई। लोक अभियोजक श्री गौर द्वारा बताया गया कि अभियोजन प्रकरण के अनुसार अभियोक्त्री वर्तमान में प्राईवेट जॉब करती थी और चार वर्षों से अभियुक्त से उसकी बातचीत और जान पहचान थी। दिनांक 10.01.2022 को अभियुक्त ने मिलने के लिये अपने घर बुलाया था तो अभियोक्त्री उसके घर आई थी। अभियुक्त के घर पर और कोई नहीं था अभियुक्त ने उससे कहा कि वह उससे शादी करेगा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये। उसके बाद जब भी अभियुक्त के घर पर कोई नहीं होता तो वह उसे मिलने के लिये बुलाता था। पिछले एक साल से अभियोक्त्री उससे शादी करने का बोलती थी, हर बार अभियुक्त शादी की बात टालता रहा। लगभग चार माह पूर्व अभियुक्त ने अभियोक्त्री को उसके घर मिलने के लिये बुलाया और उसके साथ गलत काम किया । उसके बाद अभियोक्त्री के बार बार कहने पर अभियुक्त ने दिसम्बर में अभियोक्त्री से सगाई कर ली और अब शादी करने से इंकार कर रहा है। रिपोर्ट दिनांक को भी अभियुक्त ने शादी करने से मना कर दिया। इसलिये अभियुक्त द्वारा शादी करने का बोलकर शारीरिक संबंध बनाने के कारण अभियोक्त्री द्वारा पुलिस थाना कोतवाली नर्मदापुरम् में घटना की रिपोर्ट दिनांक 31.05.25 को की गई। जिसके आधार पर अभियुक्त पर बीएनएस के अंतर्गत अपराध क्रमांक 423/25 पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान पूर्ण कर प्रकरण में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया ।

