नर्मदापुरम/ सोहागपुर पुलिस ने आमजन से अपील की कि डीजे एवं डीजे एवं लाउडस्पीकर संचालक निर्धारित ध्वनि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करें। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा बताई गई गाइड लाइन के अनुसार ध्वनि विस्तारित यंत्रों का उपयोग हो, इस संबंध में अनुमत ध्वनि सीमा (dB मानक) से अधिक ध्वनि उत्पन्न करना वर्जित है, ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के Rule 3(3),Rule 4(1),Rule 5(1) एवं 5(2) के अंतर्गत उल्लंघन की स्थिति में प्रशासन एवं पुलिस को कार्यवाही का अधिकार है नियम की अनुसूची (Schedule) में ध्वनि स्तर ( Ambient Noise Standards) इस प्रकार है औद्योगिक क्षेत्र (Industrial) दिन के समय 75 dB(A) Leq रात्रि में 70 dB (A) Laq वावाणिज्य (commercial) दिन में 65 dB(A)Leq रात्रि में 55 dB (A)Leq आवासीय (Residential) दिन में में 55 dB (A) रात्रि में 45 dB (A) Leq एवं शांत क्षेत्र (Silence Zone) दिन में 50 dB (A) Leq एवं रात्रि में 40 dB (A) Leq. hai यदि उक्त प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी, इस संबंध में जिला प्रशासन के द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश दिए गए हैं,सहायक उप निरीक्षक गणेश राय ने बताया कि पुलिस विभाग भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग में उनकी ध्वनि को रिकॉर्ड करेगा, अधिक तेज आवाज डीजे में कई प्रकार की घटनाएं घटित हो चुकी हैं,कई प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन,कार्डियोलॉजिस्ट एवं ओटोलरींगोलॉजिस्ट डॉक्टरों के द्वारा भी समय-समय पर तेज ध्वनि से शरीर पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में अवगत कराया गया है। संचालक निर्धारित ध्वनि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करें। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा बताई गई गाइड लाइन के अनुसार ध्वनि विस्तारित यंत्रों का उपयोग हो, इस संबंध में अनुमत ध्वनि सीमा (dB मानक) से अधिक ध्वनि उत्पन्न करना वर्जित है, ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के Rule 3(3), Rule 4(1),Rule 5(1) एवं 5(2) के अंतर्गत उल्लंघन की स्थिति में प्रशासन एवं पुलिस को कार्यवाही का अधिकार है। नियम की अनुसूची (Schedule) में ध्वनि स्तर ( Ambient Noise Standards) इस प्रकार है। औद्योगिक क्षेत्र (Industrial) दिन के समय 75 dB(A) Leq रात्रि में 70 dB (A) Laq वावाणिज्य (commercial) दिन में 65 dB(A)Leq रात्रि में 55 dB (A)Leq आवासीय (Residential) दिन में में 55 dB (A) रात्रि में 45 dB (A) Leq एवं शांत क्षेत्र (Silence Zone) दिन में 50 dB (A) Leq एवं रात्रि में 40 dB (A) Leq. hai यदि उक्त प्रावधानों का उल्लंघन होता है, तो दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी, इस संबंध में जिला प्रशासन के द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। सहायक उप निरीक्षक गणेश राय ने बताया कि पुलिस विभाग भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग में उनकी ध्वनि को रिकॉर्ड करेगा, अधिक तेज आवाज डीजे में कई प्रकार की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। कई प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट एवं ओटोलरींगोलॉजिस्ट डॉक्टरों के द्वारा भी समय-समय पर तेज ध्वनि से शरीर पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में अवगत कराया गया है।

