
नर्मदापुरम / RTI एक्टिविस्ट एवं काँग्रेस नेता इटारसी के अमोल उपाध्याय द्वारा राज्य सूचना आयोग में लोकसूचना, कलेक्टर कार्यालय नर्मदापुरम के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी। द्वितीय अपील में जारी क्रमबद्ध सुनवाई के अंतर्गत दिनांक 16 जनवरी 2026 को पुन: सुनवाई की गयी। सुनवाई के पश्चात जारी आदेश में राज्य सूचना आयुक्त डॉ. वंदना गाँधी ने विगत 11 दिसंबर 2025 को आयोग द्वारा जारी आदेश के पालन में घोर लापरवाही बरतने पर लोकसूचना अधिकारी अपर कलेक्टर द्वारा “गैर जिम्मेदाराना तरीके से पदीय कर्तव्य का निर्वहन करने” की बात आदेश में व्यक्त करते हुए, मामलेँ में सख्त नाराजगी जताई तथा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत अपर कलेक्टर नर्मदापुरम को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 25,000 का जुर्माना किए जाने सहित अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने की चेतावनी दी है। आयुक्त डॉ. वंदना गाँधी ने उक्त कारण बताओ नोटिस की तामीली प्रथम अपीलीय अधिकारी अर्थात कलेक्टर नर्मदापुरम के माध्यम से सुनिश्चित किए जाने के आदेश जारी किए हैं।

