
ग्वालियर / सुश्री मधुलिका खत्री न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ग्वालियर म. प्र. द्वारा आरोपी मोनू सिंह कुशवाह पुत्र कुन्दन सिंह कुशवाह उम्र 37 वर्ष निवासी गुदड़ी मोहल्ला लोहामण्डी जिला ग्वालियर म.प्र. को धारा 338 भा.दं.सं. के तहत छः माह का साधारण कारावास एवं तीन हजार रू प्रतिकर के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से श्रीमती सुनीता शर्मा एडीपीओ द्वारा प्रकरण के बारे में बताया गया कि दिनांक 27.11.2022 को शाम समय करीब 03:30 बजे की बात है फरियादी संदीप मिश्रा अपनी मोटर सायकल टी.व्ही.एस क्रमांक एम.पी.06 एम. के. 0590 से अपना ऑर्डर उठाने के लिये हजीरा तरफ से सिटी सेंटर के लिये जा रहा था, जैसे ही वह झंडाधारी अनुमान मंदिर हॉकी स्टेडियम के पास पहुंचा, तभी ऑटो कमांक एम.पी.07 आर 7764 का चालक अपनी ऑटो को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाता हुआ रोंग साइड से आया और उसकी मोटर साइकिल में सामने से टक्कर मार दी, जिससे वह रोड पर गिर गया और गिरने से उसके दाहिने पैर में चोट आयी। घटना ऐंदल गुर्जर व विकास गुर्जर ने देखी है। रिपोर्ट पर से अप.क. 556/2022 धारा 279, 337 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना नक्शा मौका, कथन फरियादी एवं साक्षी, मेडिकल, एक्स-रे रिपोर्ट, जप्ती, मैकेनिकल जाँच, नोटिस धारा 41क जा. फौ. की कार्यवाही की गयी तथा आरोपी मोनू सिंह कुशवाह पुत्र स्व. श्री कुन्दन सिंह कुशवाह, उम्र 34 साल निवासी गुड्डी मोहल्ला लोहामण्डी ग्वालियर के विरूद्ध अपराध धारा 279, 337 इजाफा 338 भादवि का अपराध सिद्ध पाये जाने से प्रकरण में चालान कमांक 377/2022 दिनांक 21.12.2022 को कता किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध धारा-279, 337, 338 भा.दं.सं. का अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण विचारण के दौरान शासन की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षी एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी मोनू सिंह कुशवाह को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2026 को धारा 338 भा.दं.सं. के तहत छः माह का साधारण कारावास तीन हजार रू प्रतिकर के अर्थदंड से दंडित किया गया।

