दयाराम फौजदार रिपोर्टर नर्मदा पुरम।
शहर के समीपस्थ पथरोटा थाना अंतर्गत एक युवक की हत्या करने के मामले में आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया । इन सभी पर 25 नवंबर 2020 को हत्या करने का जुर्म साबित हुआ । विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है और जुर्माना लगाया है । इन सभी पर 24 नवंबर 2020 को हत्या करने का जुर्म साबित हुआ है। पत्नी ने प्रेमी सहित अन्य तीन के साथ मिलकर पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या की थी ।
यह था पूरा मामला
प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि 25 नवंबर 2020 को रामदास उईके द्वारा पुलिस आरक्षी केन्द्र पथरौटा में सूचना दी गयी कि वह ग्राम डोब रहता है, उसके तीन लड़के हैं। उसका पुत्र सुरेश रेलवे में केसला में वैल्डर की नौकरी करता है, जो हीरो होंडा साईन मोटरसाइकिल क्रमांक एम.एच. 34-एजी -2365 से ड्यूटी गया था। रामदास ने बताया कि उसके भतीजे दीपक ने फोन करके उसे बताया कि सुरेश भैया की गाड़ी रोड पर पड़ी है, तब रामदास उसका लड़का मनीष, बारेलाल, दयाराम व कृष्णकुमार मौके पर आये। वहां मदनलाल चौरे, रमाकांत पांडे, उत्तम सिंह रघुवंशी, दीपक उईके, योगेश दर्शिमा थे। उन्होंने टार्च से इधर-उधर देखा तो चैक पोस्ट से एक किलोमीटर आगे रोड के किनारे झाड़ियों में सागौन के पेड़ के नीचे उसका लड़के सुरेश उईके चित्त अवस्था में पड़ा था। दिनांक 24 नवंबर को सुरेश उईके की अज्ञात व्यक्ति द्वारा पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी। सुरेश को वे लोग पिकअप से अस्पताल ले गये, जहां डॉक्टर ने उसकी मृत्यु होना बताया है।
आरोपियों से सख्ती से की पूछताछ
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार एसएसी/एसटी. न्यायालय द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 18/21 आरोपीगणों को आजीवन कारावास के दण्ड से दंडित किया।
फरियादी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पथरौटा थाने में मर्ग कायम विवेचना प्रारंभ की गई थी । विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी शहीद अली, अशरफ उर्फ आशु खान, अरबाज खान एवं मृतक की पत्नी दुर्गेश उईके द्वारा अपराध स्वीकार करते हुए मृतक सुरेश की हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस द्वारा अनुसंधान उपरांत विशेष न्यायालय एससी. / एसटी. अधिनियम के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष 28 साक्षियों के कथन अंकित कराए गए जिनके आधार विशेष न्यायालय द्वारा आरोपीगण शहीद अली, अशरफ उर्फ आशु खान, अरबाज खान एवं मृतक की पत्नी दुर्गेश उईक को हत्या का दोषी मानते हुए अंतर्गत धारा-302, 120बी भादवि एवं एससी. / एसटी. अधिनियम की धारा (3) (2) (व्ही) में चारों आरोपीगणों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक आरोपीगण को 10-10 हजार के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सत्येन्द्र सिंह पटेल द्वारा पैरवी की गई।