
नर्मदापुरम / ग्वालियर न्यायालय निशांत मिश्रा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट निगर निगम) ग्वालियर म.प्र द्वारा आरोपी त्रिलोकचन्द्र किरार पुत्र स्व. श्री बाबूलाल किरार, आयु 58 वर्ष, निवासी विनय नगर, सेक्टर 02. पुलिस थाना बहोडापुर जिला ग्वालियर, (म.प्र.) को धारा म.प्र. नगर पालिक निगम अधि. 1956 की धारा 292-म में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से अजय कुमार शर्मा एडीपीओ द्वारा प्रकरण के बारे में बताया गया कि आयुक्त नगर निगम ग्वालियर के कार्यालय से भवन अधिकारी अजय पाल सिंह जादौन ने आरक्षी केन्द्र बहोड़ापुर के प्रभारी को एक पत्र दिनांक 26.01.2014 इस आशय का प्रेषित किया कि विनय नगर सेक्टर 02 के ग्राम आउखाना के सर्वे क्रमांक 419, 422, 423, 424, 441 एवं 454 की भूमियों ग्वालियर विकास प्राधिकरण की विनय नगर सेक्टर 02 की योजना के अंतर्गत होने के बावजूद भी त्रिलोकचन्द्र किरार एवं अन्य द्वारा उक्त भूमियों पर अवैध कॉलोनी का निर्माण कर प्लॉटों का विक्रय किया गया है, जिस संबंध में नगर निगम द्वारा विधिवत नोटिस भी जारी किए गए है। फरियादी द्वारा प्रेषित उक्त लिखित आवेदन के आधार पर आरक्षी केन्द्र बहोड़ापुर में अपराध कमांक 492/2014 अंतर्गत धारा 292-ग म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाकर मामले में अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के अनुक्रम में साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध के अंतर्गत् दण्डनीय अपराध का विचारण किये जाने हेतु अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण विचारण के दौरान शासन की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षी एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी त्रिलोकचन्द्र किरार पुत्र स्व. श्री बाबूलाल किरार, आयु 58 वर्ष, निवासी :-विनय नगर, सेक्टर 02, पुलिस थाना बहोड़ापुर, जिला ग्वालियर, (म.प्र.) को धारा म.प्र. नगर पालिक निगम अधि. 1956 की धारा 292-ग में (तीन वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 10,000 /- रुपये (दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अभियुक्त नौ माह का साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

