

नर्मदापुरम / प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी जीतू जरिया को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103 दो शीर्षों में आरोपी को क्रमश: दोहरा आजीवन कारावास एवं 5 – 5 हजार कुल के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उप निदेशक लोक अभियोजन गोविंद शाह ने बताया कि 20 अप्रैल 2025 पीली खंती की घटना है । फरियादी लियांसी के घर के सामने मालवीय अस्पताल के पीछे फरियादी की मां पूजा एवं बहन पल्लवी राकेश गोहला तथा फरियादी लियांसी मौर्य अपने घर के सामने थी। उसी समय जीतु जरिया बाथरूम का गेट तोड़कर फरियादी के घर के सामने से निकला और आरोपी ने कहा कि ये मकान एवं बाथरूम हमारी जमीन पर बना है इसे खाली करो और घर से लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आया और फरियादी की मां को सिर पर उसी कुल्हाड़ी से मारा जिससे वह घर के दरवाजे पर गिर गयी। आरोपी ने बहन पल्लवी के बाल पकड़कर घसीटते हुए राकेश गोहला के मकान के गेट के सामने ले गया जहां उसके साथ कुल्हाड़ी से मारा जिससे उसके सिर मे बाऍ हाथ के पंजे बाये हाथ की कलाई के पास चोटें आयी। फरियादी जब बीच बचाव करने गयी तथा छोटा भाई भी बीच बचाव करने गया तो आरोपी ने हम दोनों को भी कुल्हाड़ी से मारने दौड़ा जिसके बीच बचाव में बहन मकान के सामने गिर गयी थी। दोनों की मौत हो गई। आरोपी ने कुल्हाड़ी से फरियादी की मां एवं बहन की हत्या कर दी। अभियोजन द्वारा 23 साक्षीयों की साक्ष्य करायी गयी जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को दोषी पाकर दण्डित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा मृतिका पूजा की अवयस्क संतानों को 75000-75000 प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश प्रदान किया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक निदेशक राजकुमार नेमा जिला अभियोजन संचालनालय नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

