


नर्मदापुरम / पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशानुसार आगामी त्यौहार 14 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर मनाए जाने वाले त्यौहार में पतंग उड़ने का विशेष महत्व है। त्यौहार को सावधानी पूर्वक पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला धागा जो चाइनीज मांझा के रूप में जाना जाता है। बाजारों में इस्तेमाल ना हो ना ही आमजन इसका प्रयोग करें। इसका प्रयोग ना हो इस संबंध में कलेक्टर नर्मदापुरम के द्वारा कार्यालय से जारी पत्र दिनांक 6/1/2026 के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निदेशात्मक आदेश जारी कर चीन निर्मित मांझे (पतंग उड़ाने का विशेष धागा) से मानव जीवन को प्रभावित करने वाली अप्रिय घटनाओं को रोकने हेतु चाईना निर्मित मांझे के विक्रय एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, थाना क्षेत्र में लगातार इसकी चेकिंग की गई है। शुक्रवार को सरदार वार्ड सोहागपुर में प्रतिबंधित चाइनीस मांझा बेच रहे शेख हनीफ पिता शेख याकूब निवासी वार्ड नंबर 10 सरदार वार्ड सोहागपुर जो चीनी मांझा बेचने की नीयत से रखे हुए था। पूछताछ पर चाइनीज मांझा प्रतिबंधित बेचना पाया गया। शेख हनीफ का कृत धारा 223 (b) BNS के तहत होने से चाइनीज मांझा जप्त किया गया है। धारा 223 (b) BNS का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। सभी आमजन चाइनीज मांझे का प्रयोग ना करें मकर संक्रांति का त्यौहार हर्षोउल्लास से मनाएं।

