

नर्मदापुरम / सड़क दुर्घटना मे घायलों की मदद करें और कानूनी दिक्कत से सुरक्षा के साथ प्रशासन से सम्मान भी प्राप्त करें यह अपील नर्मदापुरम पुलिस ने की है कि “राहवीर योजना ” के अंतर्गत शासन द्वारा इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश की ‘राहवीर योजना’ (Rahveer Yojana) सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को ‘गोल्डन आवर’ (दुर्घटना के 1 घंटे के भीतर) में अस्पताल पहुँचाने वाले मददगार नागरिक (राहवीर) को ₹25,000 का इनाम देती है, जिसका उद्देश्य जान बचाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है, जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित और लागू किया गया है और इस योजना में राहवीरों को कानूनी सुरक्षा और प्रशंसा भी मिलती है।
योजना की मुख्य बातें:……..
₹25,000 का इनाम: घायल को अस्पताल पहुँचाने वाले प्रत्येक राहवीर को यह राशि मिलती है, भले ही एक से ज़्यादा लोग मदद करें।
कानूनी सुरक्षा: मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 134A के तहत राहवीरों को कानूनी संरक्षण मिलता है, ताकि वे निडर होकर मदद कर सकें।
प्रशंसा:………….
सभी पात्र राहवीरों को प्रशस्ति पत्र (Certificate of Appreciation) दिया जाता है।
राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान: हर साल 10 उत्कृष्ट राहवीरों को ₹1 लाख और ट्रॉफी से दिल्ली में सम्मानित किया जाता है।
भुगतान: पुरस्कार राशि सीधे राहवीर के बैंक खाते में PFMS (Public Financial Management System) के माध्यम से भेजी जाती है।
प्रचार:…………..
मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ा रही है ताकि अधिक लोग आगे आएं।
उद्देश्य:……………..
सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना।
घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता (गोल्डन आवर में) उपलब्ध कराना।
नागरिकों को ‘Good Samaritan’ (नेक नागरिक) बनने के लिए प्रेरित करना। यह योजना भारत सरकार की राष्ट्रीय पहल के अनुरूप मध्य प्रदेश में 17 जुलाई, 2025 से लागू की गई है।

