

नर्मदापुरम / थाना सिवनी मालवा क्षेत्र में रात्रि के समय तेज आवाज में डीजे बजाने की सूचना पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई।
प्राप्त सूचना के आधार पर रात्रि अधिकारी द्वारा मौके पर पहुंचने पर जेल रोड स्थित कुचबंदिया मोहल्ला तिराहे पर एक डीजे वाहन तेज आवाज में संगीत बजाते हुए पाया गया। मौके पर वाहन को चेक करने एवं डीजे संचालक के संबंध में पूछताछ करने पर उसने अपना नाम आयुष पिता सुनील चौरसिया, उम्र 26 वर्ष, निवासी आशापुरी, थाना अंबाड़ागंज, जिला रायसेन बताया तथा उक्त वाहन स्वयं का होना बताया।
डीजे संचालक से तेज आवाज में संगीत बजाने की अनुमति के संबंध में पूछताछ की गई, लेकिन उसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दंडाधिकारी की कोई अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रतिबंधित समय में रात्रि के दौरान तेज आवाज में संगीत बजाया जाना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
पुलिस द्वारा मौके से वाहन क्रमांक MP 04 GA 4912 को जब्त किया गया। वाहन में 06 एम्पलीफायर, 07 बॉक्स, 01 मिक्सचर एवं 01 जनरेटर लगे पाए गए। वाहन को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।
वाहन चालक/डीजे संचालक के विरुद्ध मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 15 के तहत दंडनीय पाए जाने पर आवश्यक इस्तगासा तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
पुलिस ने आमजन से अपील की है कि निर्धारित समय एवं ध्वनि सीमा का पालन करें तथा बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न करें।

