
नर्मदापुरम / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम सोमेश मिश्रा द्वारा जिले में शांति, कानून-व्यवस्था एवं सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत सख्त कार्रवाई की गई है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत कुल 05 प्रकरणों में आदेश पारित किए गए हैं। 04 प्रकरणों मे अपराधियों को जिला बदर तथा 01 प्रकरण में अपराधी को थाना हाजिरी हेतु आदेशित किया गया है।
जारी आदेशानुसार थाना पिपरिया अंतर्गत सूरज उर्फ डंकी आत्मज रमेश कहार उम्र 25 वर्ष को, थाना स्टेशन रोड पिपरिया अंतर्गत सुरजीत कुचबंदिया पिता धनेश कुचबंदिया उम्र 27 वर्ष, थाना सिवनी मालवा अंतर्गत सोहेल शाह उर्फ रावण पिता समीर शाह उम्र 25 एवं थाना पिपरिया अंतर्गत देवेन्द्र उर्फ दिब्बू उर्फ चुटईया आ. छोटेलाल मेहरा उम्र 30 वर्ष को 06 माह की अवधि हेतु जिला बदर किया गया है। इसी प्रकार थाना पिपरिया अंतर्गत दिलीप जोशी पिता खुशालदास जोशी उम्र 29 वर्ष को 06 माह तक प्रति मंगलवार संबंधित थाने में उपस्थित होकर थाना हाजिरी हेतु आदेशित किया गया है।

