
नर्मदापुरम / पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार जिले में 01 अगस्त 2026 से 10 अगस्त 2026 तक निजी वाहनों में मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी वैधानिक प्रावधानों के विपरीत लगाए गए अनाधिकृत हूटर, सायरन, फ्लैशर लाइट (लाल, पीली एवं नीली बत्ती), सरकारी स्टिकर, पदनाम, मोनोग्राम, प्रतीक चिन्ह, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट तथा चार पहिया वाहनों के शीशों पर अवैध फिल्म के विरुद्ध 10 दिवसीय विशेष प्रवर्तन अभियान संचालित किया जाएगा।
पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे उल्लंघन न केवल कानून के शासन की भावना के विपरीत हैं, बल्कि आमजन में अनावश्यक भ्रम उत्पन्न कर विशेषाधिकार का झूठा प्रदर्शन करते हैं तथा कानून के समान एवं निष्पक्ष अनुपालन की अवधारणा को भी प्रभावित करते हैं। इन्हीं उल्लंघनों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने एवं मोटरयान संबंधी वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान के दौरान निजी वाहनों में लगाए गए अनाधिकृत हूटर, सायरन, फ्लैशर लाइट एवं अन्य प्रतिबंधित उपकरण तत्काल हटवाकर संबंधित वाहन चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार निजी वाहनों पर लगाए गए VIP, सरकारी, On Duty अथवा अन्य किसी प्रकार के अनाधिकृत स्टिकर, मोनोग्राम, प्रतीक चिन्ह एवं पदनाम प्रदर्शित पाए जाने पर नियमानुसार चालानी एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त फैंसी, परिवर्तित, अस्पष्ट, ढकी हुई अथवा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने वाली नंबर प्लेटों के विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। चार पहिया वाहनों के शीशों पर नियमों के विपरीत लगाई गई फिल्म (टिंटेड ग्लास) पाए जाने पर भी मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
अभियान के दौरान आमजन को मोटर वाहन अधिनियम एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए स्वैच्छिक रूप से नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सभी कार्यवाहियां निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विधिसम्मत तरीके से की जाएंगी तथा आवश्यकतानुसार फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी भी सुनिश्चित की जाएगी।
नर्मदापुरम पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि वे अपने निजी वाहनों से अनाधिकृत हूटर, सायरन, फ्लैशर लाइट, सरकारी अथवा VIP स्टिकर, पदनाम, मोनोग्राम, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट एवं फिल्म को तत्काल हटवा लें ताकि असुविधा से बचें तथा यातायात नियमों का पालन कर इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

