

नर्मदापुरम / कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा अवैध शराब के निर्माण, विक्रय, परिवहन एवं संग्रहण के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देशों के पालन में एवं जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में दिनांक 27.05.2026 को वृत नर्मदापुरम शहर के विभिन्न संदिग्ध स्थलों पर आकस्मिक दविश देकर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत 03 प्रकरण कायम किये एवं 45 पाव प्लेन मदिरा, 17 केन बियर, 33 पाव 8 पी.एम, 30 पाव रॉयल स्टैग, 52 पाव इंपीरियल ब्लू, 44 पाव ऑफिसर्स चॉइस, 21 पाव गोवा व्हिस्की 05 लीटर हाथभट्टी मदिरा तथा लगभग 320 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त किया गया।
इस प्रकार समस्त प्रकरणों में कुल जप्त मदिरा की अनुमानित कीमत लगभग 70,015/- रुपये आंकलित की गई है। कार्यवाही वृत्त प्रभारी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी रमेश अहिरवार द्वारा की गई। उक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार माहौरे, अभिलाष पाठक, आबकारी उपनिरीक्षक के के पडारिया, मुख्य आरक्षक रघुवीर प्रसाद निमोदा, दुर्गाप्रसाद माँझी, आरक्षक भावना यादव, धर्मेंद्र बारंगे, दुर्गेश पथरिया, नगर सैनिक आदि का सहयोग सराहनीय रहा।

