
नर्मदापुरम / बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा सभी नियोजकों हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्देश कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत जारी किए गए हैं, जिनका उद्देश्य कार्यस्थलों पर श्रमिकों के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना है। जारी निर्देशों के अनुसार सभी कार्यस्थलों पर श्रमिकों के लिए स्वच्छ एवं ठंडे पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही छाया एवं विश्राम स्थल उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि श्रमिकों को गर्मी से राहत मिल सके।
इसके अतिरिक्त कार्यस्थलों पर ORS (ओआरएस) की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे श्रमिकों को लू एवं डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। आवश्यकतानुसार कार्य समय में भी उचित बदलाव करने की बात कही गई है, ताकि अत्यधिक गर्मी के दौरान श्रमिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रमिकों की सुरक्षा केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी नियोजकों से इन दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की गई है। साथ ही किसी भी समस्या या सहायता के लिए श्रमिक हेल्पलाइन नंबर 1800 233 8888 पर संपर्क करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

